Provident Fund mistake: सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का PF काटा जाना अनिवार्य है जो Employees Provident Fund (EPF) में जाता है। PF दो हिस्सों में अकाउंट में जाता है इसमें एक शेयर नियोक्ता की ओर से मिलाया जाता है वहीं दूसरा हिस्सा कर्मचारी का होता है। यह हर महीने काटा जाता है। यह पैसा नौकरी छोड़ने के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद निकाला जा सकता है। यह योजना EPFO ने सभी कर्मचारियों के लिए की हुई है। किसी अन्य स्कीम की तरह ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट में भी गलती हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि EPFO ने हर कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट की गलती सुधारने के लिए विकल्प दिया हुआ है।
PF अकाउंट में नाम, जन्म तारीख सहित अन्य गलतियों के सुधार का विकल्प दिया गया है। हालांकि आधार कार्ड में दी गई जानकारी के हिसाब से ही सुधार हो सकता है।
ऐसे कर सकते हैं गलतियों में सुधार
- EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- अपने UAN में लॉनइन करें और पासवर्ड डालें
- Manage पर क्लिक करें और Modify Basic Details को सिलेक्ट करें
- जरुरत के हिसाब से जानकारियां Edit करें
- Update Details पर क्लिक करें और Correction for Approval को Submit करें
PF अकाउंट का यह है फायदा
हर कर्मचारी के पीएफ अकाउंट पर हर साल 1 फरवरी को Compound Interest मिलता है। इससे बड़ा फायदा कर्मचारी को टैक्स में राहत के तौर पर मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत EPF टैक्स कटौती के अंतर्गत आता है।